ITR तारीख बढ़ी: अब 15 सितंबर तक करें फाइलिंग – जानें कारण

परिचय

आयकर विभाग ने इस वर्ष आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। “ITR फॉर्म्स में हुए बदलावों के कारण तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी” – इस निर्णय ने लाखों करदाताओं को बड़ी राहत दी है। आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह बदलाव क्यों हुआ और करदाताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा।

ITR तारीख बढ़ी: अब 15 सितंबर तक करें फाइलिंग – जानें कारण

Table of Contents

आईटीआर फॉर्म्स में बदलाव क्यों किए गए?

नई समय सीमा: करदाताओं के लिए क्या मायने रखती है?

सरकार का उद्देश्य और लाभ

पिछले वर्षों की समय सीमाओं से तुलना

आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया 2025 में

करदाताओं की प्रतिक्रियाएँ

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

निष्कर्ष

आईटीआर फॉर्म्स में बदलाव क्यों किए गए?

इस वर्ष सरकार ने आयकर फॉर्म्स में कई तकनीकी और सूचनात्मक बदलाव किए हैं।

डिजिटल आय स्रोतों की रिपोर्टिंग: अब क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल संपत्तियों से हुई आय को स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।

TDS और TCS का स्वतः समावेशन: नए फॉर्म्स में टैक्स कटौती और कलेक्शन की जानकारी पहले से उपलब्ध होगी।

सरलता और पारदर्शिता: करदाताओं को अपने वित्तीय लेनदेन की जानकारी आसानी से दर्ज करने की सुविधा दी गई है।

आयकर विभाग के अनुसार, “नए फॉर्म्स करदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी जानकारी को छुपाने की संभावना कम हो।”

नई समय सीमा: करदाताओं के लिए क्या मायने रखती है?

31 जुलाई से 15 सितंबर तक की समय सीमा बढ़ाने से करदाताओं को:

अधिक समय मिलेगा सभी दस्तावेज़ और सूचनाएँ इकट्ठा करने के लिए।

त्रुटियों को सुधारने का मौका मिलेगा।

विशेषकर फ्रीलांसर्स, स्वरोज़गार और व्यवसायियों के लिए यह राहत भरा कदम साबित होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

नई अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025

लेट फाइलिंग पेनाल्टी से बचने का अवसर

ऑनलाइन पोर्टल पर अतिरिक्त लोड कम करने की रणनीति

सरकार का उद्देश्य और लाभ

सरकार का यह निर्णय केवल राहत देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य है:

टैक्स कलेक्शन को पारदर्शी बनाना

डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना

करदाताओं की सुविधा बढ़ाना

अनुपालन दर (Compliance Rate) बढ़ाना

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पिछले वर्षों की समय सीमाओं से तुलना

वर्ष मूल अंतिम तिथि बढ़ाई गई अंतिम तिथि कारण

2022 31 जुलाई 31 अगस्त कोविड-19 महामारी

2023 31 जुलाई 30 अगस्त तकनीकी समस्याएँ

2024 31 जुलाई कोई बदलाव नहीं स्थिर प्रक्रिया

2025 31 जुलाई 15 सितंबर नए ITR फॉर्म्स

आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया 2025 में

2025 में आईटीआर फाइलिंग को और आसान बनाया गया है:

1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें

2. नए फॉर्म्स डाउनलोड करें

3. बैंक स्टेटमेंट और TDS/TCS विवरण स्वतः जुड़ेंगे

4. फॉर्म भरकर सबमिट करें और ई-वेरिफिकेशन करें

सुझाव:

समय सीमा से पहले फाइल करें ताकि अंतिम दिनों की तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।

PAN और Aadhaar को लिंक करना न भूलें।

करदाताओं की प्रतिक्रियाएँ

कई करदाताओं ने इस कदम का स्वागत किया है।

एक टैक्स सलाहकार के अनुसार, “सरकार का यह कदम छोटे व्यवसायियों और सैलरीड व्यक्तियों दोनों के लिए बहुत मददगार है।”

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे “राहत की सांस” बताया है।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. ITR फॉर्म्स में बदलाव क्यों किए गए?

नए डिजिटल स्रोतों और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं।

Q2. ITR फाइल करने की नई अंतिम तिथि क्या है?

अब अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है।

Q3. यदि 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

आपको लेट फाइलिंग फीस और ब्याज देना होगा।

Q4. क्या सभी करदाताओं को इस विस्तार का लाभ मिलेगा?

हाँ, व्यक्तिगत करदाता और व्यवसायी दोनों को।

Q5. क्या ITR फाइल करने की प्रक्रिया कठिन हो गई है?

नहीं, प्रक्रिया और सरल और पारदर्शी हुई है।

Q6. क्या PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य है?

हाँ, बिना लिंक किए ITR फाइलिंग संभव नहीं होगी।

Q7. क्या 2026 में भी ऐसी ही राहत मिलेगी?

यह सरकार की नीति और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

“ITR फॉर्म्स में हुए बदलावों के कारण तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी” – यह कदम करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा दोनों को बढ़ावा देना है। यदि आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो देर न करें और समय सीमा से पहले ऑनलाइन फाइलिंग पूरी करें।

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